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Digital Media Guidelines न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 2021 की गाइडलाइंस को जरूर जानें in Hindi



लेखकमिथिलेश कुमार सिंहनई दिल्ली 
Published on 8 December 2022

न्यूज़ पोर्टल चलाते समय अक्सर लोगों के मन में यह दुविधा रहती है, कि सरकार से उसकी वैलिडिटी क्या है? सरकार उस संबंध में क्या सोचती है? 
अगर आपके मन में अभी भी यह क्वेश्चन है, तो यह लेख आप ही के लिए है। 

पिछले साल 2021 में 25 फरवरी की शाम को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संदर्भ में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से एक गाइडलाइन जारी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तत्कालीन कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया था। 

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले मध्यवर्ती संस्थानों (Intermediary) के दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम (Digital Media Ethics Code) अधिसूचित किया गया।
 
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया था कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मजबूत आधार है, लेकिन यह स्वतंत्रता नियमों के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। 

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय ने यह भी बताया था कि प्रत्येक न्यूज़ पोर्टल या डिजिटल मीडिया चलाने वाले व्यक्ति को सूचना मंत्रालय के समक्ष अपनी इनफॉरमेशन डिस्क्लोज करनी होगी, यानी बतानी होगी। 

आप यह समस्त जानकारी MSME उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सरकार को दे सकते हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, कि कोई किसी भी अखबार में या मैगजीन में उसके प्रकाशक, मुद्रक, संपादक आदि की पूरी डिटेल लिखी होती है, तो अब डिजिटल मीडिया भी यह करने को बाध्य है, अर्थात कोई भी अनजान रहकर अफवाहों को नहीं फैला सकता। 

साधारण भाषा में यह समझ लीजिए कि न्यूज़ पोर्टल/ डिजिटल मीडिया, और उसके साथ OTT यानी over-the-top प्लेटफार्म से जुड़े नियमों में इंटरनल एवं स्व नियमन प्रणाली (Ethics Code) पर काफी जोर दिया गया। 

मतलब प्रत्येक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद के नियम बताने होंगे और जो लोग भी न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, उन्हें भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के पत्रकारिता के आचरण स्टैंडर्ड के अनुरूप काम करना होगा। 

थोड़ा और इसको साधारण किया जाए, तो आप यह समझ लीजिए कि जो नियम प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर लागू होते थे, अब उन्ही नियमों को न्यूज़ पोर्टल वालों को, पत्रकारों को भी मानना होगा। 

वहीं अगर ओटीटी की बात कर लें, तो उन्हें 'केबल टेलीविजन नेटवर्क विनिमय अधिनियम' को फॉलो करना होगा। 

न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले मित्रों को यह समझ लेना चाहिए कि, पत्रकारिता के नाम पर वह किसी व्यक्ति के चरित्र का हनन नहीं कर सकते, समाज में विद्वेष नहीं फैला सकते, वसूली नहीं कर सकते, और यही इस पूरी चीजों का सार है। 

हां वह खबरों को कवर करने के लिए आजाद हैं, और यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। 

इसी प्रकार से पत्रकारिता का मतलब यह भी नहीं है, कि देश के विरुद्ध कोई रिपोर्ट की जाए, जिससे देश की सुरक्षा संप्रभुता पर आंच आती हो। 

तो निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए बेहद उपयोगी अपडेट है, खासकर डिजिटल पत्रकारों के लिए। 

आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए, और अगर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा यह इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई पीडीएफ फाइल को एक्सेस करके पूरी डिटेल में पढ सकते हैं। 


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एक पत्रकार हैं, तो सीखने-जानने-समझने एवं जूनियर्स को बताने हेतु इन लेखों को अवश्य पढ़ें:

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Web Title: Information Technology - Intermediary guidelines and digital media ethics code Rules, 2021 in hindi, Premium Unique Content Writer, Hindi Editorial Articles

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